मंत्री प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा
नई दिल्ली। प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 मई और 16 मई को अपने X हैंडल से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक अपमानजनक ट्वीट पोस्ट किए। इसी से जुड़े में मामले में प्रवेश वर्मा ने एक आपराधिक मानहानि की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में भी की थी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मानहानि का मुकदमा किया है। प्रवेश वर्मा ने यह मुकदमा सौरभ भारद्वाज के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया है, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि प्रवेश वर्मा ने एक स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का सिविल मुकदमा दायर कर प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से 5 करोड़ का हर्जाना मांगा है। जिस पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को समन जारी कर मामले की आगे की सुनवाई 7 सितंबर के लिए तय की है। इसी से जुड़े में मामले में प्रवेश वर्मा ने एक आपराधिक मानहानि की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में भी की थी। 22 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की कोर्ट ने शिकायतकर्ता (प्रवेश वर्मा को) और गवाहों की जांच के लिए मामले की 9 जून और 11 जून के लिए तय की है।

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