विधायक के बिगड़े बोल: युवक को मंच से बताया 'चोर', अब झेलना पड़ सकता है मुकदमा
सिंगरौली: जबलपुर में एक विशेष अदालत ने BJP MLA राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। यह केस एक स्थानीय निवासी को सार्वजनिक रैली में 'चोर' और 'धोखेबाज' कहने के आरोप में दर्ज हुआ है। कोर्ट ने MLA को 4 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। शिकायत देवेंद्र उर्फ दरोगा पाठक ने दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि MLA ने सिंगरौली के गोंडबहारा गांव में एक कार्यक्रम में उन्हें चोर और 420 कहा था।
विधायक के अधूरे वादों पर उठाए थे सवाल
पाठक ने बताया कि मेश्राम उनसे नाराज थे। क्योंकि उन्होंने जमीन अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में लोगों से किए गए वादों को पूरा न करने पर आपत्ति जताई थी। पाठक ने कोर्ट में MLA के भाषण की CD और गवाहों के बयान पेश किए। मेश्राम ने कथित तौर पर कहा था, 'आपके क्षेत्र में एक देवेंद्र उर्फ दरोगा पाठक है। वह 'चोर' और '420' है। उसके दादा ने गलती से उसका नाम दरोगा रख दिया। वह कोल कंपनी के खिलाफ लोगों को उकसाता है। वह इलाके को लूट रहा है।'
कोर्ट ने भी माना अपमानजनक
मामला एक साल पहले का है। भरी सभा में भाजपा विधायक की अपमानजनक टिप्पणी को कोर्ट ने अपमानजनक माना है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
कौन हैं विधायक राजेंद्र मेश्राम
विधायक राजेंद्र मेश्राम सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से विधायक हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य हैं। विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उन पर भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अब मानहानि का मुकदमा दर्ज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें जेल भी हो सकती है।

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