वन क्षतिपूर्ति के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट से पैसा वसूलेगी सरकार,अफसरों पर कार्रवाई नहीं, सर्वे के जरिए तय होगी राशि
भोपाल । वन क्षेत्र मैहर में 70 एकड़ जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी, कॉलेज, आवासीश् मकान, अस्पताल और बाजार आदि का निर्माण सालों पर कराने वाली अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से सरकार अब वन क्षतिपूर्ति योजना में पैसा वसूली की तैयारी में लग गई है। जबकि 70 एकड़ जमीन पर किए गए कब्जे के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से सरकार ने हाथ खींच लिए है। वर्तमान में सरकार राजस्व और वन अधिकारियों के माध्यम से कब्जे वाली जमीन का सर्वे करा रही है। मप्र सरकार ने सतना जिले के मैहर में स्थित वन क्षेत्र में तत्कालीन नाम मैहर सीमेंट औद्यागिक संस्था को वर्ष 1975 में 193.1867 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। बाद में मैहर सीमेंट ने अपना नाम बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट कर लिया। यह जमीन अल्ट्राटेक को 99 साल की लीज पर दी गई थी। संस्था द्वारा स्वीकृत भूखंड सीमा से बाहर वनभूमि के वनक्षेत्र कक्ष पी-555 में रकबा 27.9 हेक्टेयर अर्थात 70 एकड़ जमीन पर कॉलोनी, कॉलेज, आवासीय मकान, अस्पताल और बाजार आदि का निर्माण करवा लिया। यह वनभूमि पर बेजा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। संस्था ने साल 1990 के आसपास वनक्षेत्र में कब्जा कर लिया और तत्कालीन समय में पदस्थ रहे फारेस्ट डीएफओ, एसडीओ तथा रेंजर द्वारा कोई कार्रवाई अल्ट्राटेक के विरुद्ध नहीं की गई। यह मामला जब विधानसभा में उठा तो प्रकरण में वन विभाग के अधिकारियों ने 24 फरवरी 2024 को अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
सरकार ने नहीं माना किसी अफसर को दोषी
इस मामले में वन विभाग के सचिव अतुल कुमार मिश्रा ने मई 2024 में निर्देश जारी करते हुए कहा था कि स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण एवं वन अपराधों की रोकधाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही नहीं कर शासन निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर संपूर्ण मामले की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। उस समय सरकार ने सिर्फ छोटे दो ही अधिकारियों को निलंबित कर इस मामले से इतिश्री कर ली। अब सरकार अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने की जगह उससे वनक्षति पूर्ति के तहत राशि वसूलने की तैयारी में लगी है। इसके लिए राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट मिलते ही राशि तय की जाएगी।

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